खगडि़या, मई 25 -- खगड़िया। विधि संवाददाता अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मिस गेसू ने मुख्यमंत्री गली-नाली निश्चय योजना में लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग मामले में एक दोषी को भादवि की धारा 409 के अंर्तगत बुधवार को तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी पवन कुमार ने शनिवार को बताया कि मामला जिले के सदर प्रखंड अंर्तगत ग्राम पंचायत राज दहमा खैरी खुटहा वार्ड नंबर आठ की है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सह ग्राम पंचायत सदस्य हीरा देवी एवं सदस्य सचिव मधु कुमारी द्वारा मुख्यमंत्री गली नाली योजना का निर्माण कार्य के लिए तीन लाख 66 हज़ार रुपए तथा फिर तीन लाख 50 हजार रुपए सहित कुल 34 लाख 16 हजार रुपए की निकासी कर ली गई। लेकिन योजना का कार्य प्रारंभ नहीं कराई गई। सरकारी धन की निकासी हो ग...