प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 12 -- प्रतापगढ़। एसीजेएम सोनम गुप्ता की कोर्ट ने अंतू के पूरेमेहर खान गांव के उदय शंकर पांडेय व नीलकमल को जुर्म स्वीकृति के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थ दंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा सप्लाई इंस्पेक्टर सुरेश सरोज के अनुसार 29 मई 2008 को वह अंतू के गोबरी पूरे मेहरखान गांव सरकारी राशन की दुकान पर जांच करने पहुंचे। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार वितरित की जाने वाली वस्तु के सत्यापन करने पर मौके पर उपलब्ध नहीं पाया गया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक महेश गुप्ता ने की।
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