किशनगंज, नवम्बर 26 -- किशनगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष, ओ०पी० प्रभारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसानों के बीच फसल अवशेष को जलाना पूर्णत: प्रतिबन्धित है। विदित हो कि इससे खेत की उर्वरा शक्ति के साथ ही पर्यावरण का भी भारी क्षति होती है। इस संबंध में कृषि विभाग के कर्मियों के द्वारा प्रचार का कार्य पंचायत स्तर से जिला स्तर तक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले में सभी कम्बाईन हार्वेस्टर चालक/मालिक को संचालन हेतु शपथ पत्र / आवेदन पत्र देना आवश्यक है। इसके बाद ही फसल कटाई का कार्य करेंगे। यदि कोई किसान खेतों में फसल अवशेष जलाते हुये पाये जायेंगे तो उनका किसान पंजीकरण को करते हुये कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं से वंचित किया जायेगा। साथ ही इ...
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