नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार (2 दिसंबर) को साफ कर दिया कि फिलहाल पब्लिक सेक्टर बैंकों में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। अभी सरकारी बैंकों में FDI की अधिकतम सीमा 20% तय है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। विपक्ष की ओर से उठे सवालों के बीच सरकार ने दोहराया कि मौजूदा नियमों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है।क्या है डिटेल मंत्री ने बताया कि बैंकों में विदेशी निवेश का ढांचा 'बैंकिंग कंपनियां अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970/80' और 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (नॉन-डेट इंस्ट्रूमेंट्स) रूल्स 2019' के तहत तय होता है। इन नियमों के मुताबिक, सरकारी बैंकों में 20% FDI की सीमा बनी रहेगी, जबकि निजी बैंकों में 74% तक निवेश की अनुमति है। निजी बैंकों ...