नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि जनहित याचिका पर तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करे। याचिका में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर परिवार के सदस्यों को ठेके देने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को सूचित किया गया कि राज्य ने शीर्ष अदालत के 18 मार्च के आदेश पर अपना हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने 18 मार्च के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। केंद्र के वकील ने कहा कि उन्हें हलफनामा दाखिल करना था लेकिन वित्त मंत्रालय इस मामले में पक्ष नहीं है और मंत्रालय को इस...