नई दिल्ली। पीटीआई, अप्रैल 16 -- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अजय कुमार नय्यर को जमानत देने से मना कर दिया। नय्यर पर खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का भतीजा बताकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह उसे 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलवाएगा और उससे 3.9 करोड़ रुपये प्राप्त किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) डॉ. हरदीप कौर ने नययर की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 10 नवंबर, 2021 से हिरासत में है। एएसजे कौर ने आदेश में कहा, "आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह अदालत आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है। इसलिए, वर्तमान जमानत याचिका खारिज की जाती है।" जमानत याचिका खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा, "आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री का भतीजा बताकर अपराध को अंजाम देने में सक्रिय ...