दुमका, अक्टूबर 17 -- दुमका, प्रतिनिधि। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में ग्रामीण विकास मंत्री सह गोड्डा के महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडेय को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत में 12 लोगों की गवाही हुई। गवाहों के बयान व साक्ष्य को देखते हुए कोर्ट ने मंत्री दीपिका सिंह पांडेय को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2017 से जुड़ा हुआ है। मामला क्षेत्र भ्रमण के दौरान गोड्डा जिला के महागामा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने पर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। इस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन जिला अध्यक्ष के रूप में दीपिका पांडेय सिंह घटनास्थल पर पहुंची थी। आरोप यह था कि सड़क जाम करने वालों का मंत्री ने समर्थन किया था। सड़क जाम...