अंबेडकर नगर, जनवरी 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट कर सीज की हुई लकड़ी को जबरन ले जाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला पखवारा भर पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। हंसवर थाना क्षेत्र में अवैध कटान हुई लकड़ी को ट्रैक्टर समेत सीज कर दिया गया था जिसे बीते छह जनवरी को वन विभाग के टांडा डिवीजन में कार्यरत दैनिक श्रमिक सुनील कुमार मौर्य ट्रैक्टर-ट्राली लेकर रेंज पा आ रहे थे जबकि वन दरोगा निजी वाहन से आगे चल रहे थे। आरोप है कि हसनपुर सुंथर पहुंचने पर लखनपुर (बकड़ापुर) निवासी मनबोध पुत्र कामता प्रसाद ने वनकर्मी के साथ मारपीट कर ट्रैक्टर-ट्राली पर लादी गई लकड़ी को छीन कर लेकर चले गए। मनबोध के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदम...
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