देवघर, जून 24 -- देवघर प्रतिनिधि सरकारी काम में बाधा डालने व रोजगार दिवस में धमकी देने सहित विविध आरोपों से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 460/2024 के मामले में देवघर जिला के रिखिया थाना अन्तर्गत बंका ग्राम निवासी काजल किरण को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोप के अनुसार मामले का सूचक खंंडखार, मधुपुर का निवासी है एवं पंचायत सचिव के पद पर बंका में पदस्थापित था। उसे आरोपी ने रोजगार दिवस पर मारपीट करने की धमकी दी एवं सरकारी कार्य में बाधा डाली। आरोपों को लेकर रिखिया थाना कांड संख्या 102/2022 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में तीन गवाह भी प्रस्तुत किए। गवाह...