नई दिल्ली, दिसम्बर 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के तहत कश्मीर भ्रमण का लालच देकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले दो ट्रैवल एजेंटों को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौरभ गोयल की अदालत ने आरोपी अश्वनी और अचिन जैन को आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण दोनों को आईपीसी की धारा 406 से बरी कर दिया है। अदालत के अनुसार, वर्ष 2014 में आरोपी अश्वनी और सह-आरोपी अचिन ने साजिश के तहत आरपी ट्रैवल्स और ब्लू ओरियंस टूर एंड ट्रैवल्स के माध्यम से कश्मीर टूर का पैकेज दिलाने का झूठा भरोसा दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों में कार्यरत कई सरकारी कर्मचारियों से हवाई टिकट, होटल और अन्य सुविधाओं के नाम पर बड़ी रकम वसूल...
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