प्रयागराज, दिसम्बर 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में ट्रायल के लिए सम्मन किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद की ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी सम्मन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने दिलशाद व नौशाद की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याचिका में ट्रायल कोर्ट के सम्मन आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार मुरादाबाद के कांठ थाने में हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस जांच के दौरान स्वतंत्र गवाहों के बयान से स्पष्ट हुआ कि घटना के वक्त याची मौके पर मौजूद नहीं थे। विस्तृत जांच के बाद उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हुआ। इसके बावजूद ट्रायल ...