मुजफ्फर नगर, फरवरी 22 -- सम्पत्ति के लालच में भाभी की हत्या करने वाले देवर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है,जबकि देवरानी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 14 साल पहले शामली जनपद के गांव कसेरवा खुर्द में हत्या की गयी थी। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि 31 जनवरी 2012 को शामली जनपद के गांव कसेरवा खुर्द निवासी प्रमोद कुमार ने आदर्श मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी भाभी मुकेश पत्नी जसवंत व पत्नी कुंतेश उर्फ कुंता सुबह साढे चार बजे घर से घेर में भैस का दूध निकालने के लिए जा रही थी। रास्ते में तीन बदमाशों ने हमला कर उसकी भाभी की हत्या कर दी, जबकि पत्नी पर हमला कर उसके कुंडल लूट लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की गहनता से जांच...