सीवान, सितम्बर 30 -- हसनपुरा, एक संवाददाता। नगर पंचायत हसनपुरा ने नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को सम्पत्ति कर भुगतान से जोड़ते हुए एक अहम फैसला लिया है। नगर पंचायत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अब नगर निकाय से मिलने वाली सभी सेवाएं जैसे- जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति, आय, मूल निवास प्रमाणपत्र, दाखिल खारिज, ठेकेदार पंजीकरण, जल कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, कचरा उठाव सहित अन्य सेवाएं केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान की जाएंगी जिन्होंने चालू वर्ष का सम्पत्ति कर जमा कर दिया है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार राज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय नगर निकाय के आंतरिक संसाधनों में वृद्धि एवं नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों पर नागरिक सुविधाओं का दायित्व लगातार बढ...