गोरखपुर, मार्च 7 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता सम्पत्तियों की रजिस्ट्रियों में पार्क, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल, खुले स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन शुरू हो गया है। यह कदम आम जनता को सम्पत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महायोजना 2031 में निर्धारित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग के बारे में गाटा संख्यावार जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। रजिस्ट्री कार्यालय को विक्रय विलेखों में इन भू-उपयोगों का उल्लेख करना जरूरी होगा ताकि संपत्ति खरीदार को समुचित जानकारी मिल सके और वह धोखाधड़ी से बच सके। भू-उपयोग के विवरण से क्रय विक्रय में पारदर्शिता आएगी।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.