नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े से जुड़ी केंद्र सरकार की एक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 20000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। केंद्र ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की मांग की थी। आदेश में कहा गया था कि यदि आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के संयुक्त आयुक्त (जेसी) के पद पर पदोन्नत किया जाए। केंद्र के वकील आशीष दीक्षित ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की पीठ से 28 अगस्त के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कैट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें केंद्र को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने और यदि यूपीएससी द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें जनवरी ...