नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- - अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान से इनकार किया नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने कारोबारी समीर मोदी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड पर दिल्ली पुलिस को आगे जांच करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मोदी के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर इस चरण में संज्ञान लेने से भी इनकार किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने जांच अधिकारी की आगे जांच व अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की याचिका को मंजूरी दी। जांच अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 और 11 नवंबर 2025 के आदेशों का हवाला देते हुए समय मांगा था। अदालत ने इन्हीं आदेशों के आधार पर अनुमति देते हुए मामले को 17 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान समीर मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम शर्मा और अध...
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