नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- साकेत जिला अदालत ने दिल्ली पुलिस को कारोबारी समीर मोदी के दिए गए रिकॉर्ड पर आगे जांच करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने साथ ही कारोबारी के खिलाफ बलात्कार के आरोपों के संबंध में दाखिल किए गए आरोपपत्र पर भी संज्ञान लेने से मना कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने जांच अधिकारी की आगे की जांच के लिए दी गई याचिका भी मंजूर कर ली है। जांच अधिकारी ने संबंधित अदालत व दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त रिकॉर्ड फाइल करने के लिए भी समय मांगा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 नवंबर 2025 व 11 नवंबर के आदेशों को देखते हुए इजाजत दी जा रही है। यह मामला अतिरिक्त रिकॉर्ड पेश करने के लिए 17 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ...