नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कथित अपराध में आरोपी की खास भूमिका पर विचार किए बिना समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने आरोपी को समानता के आधार पर जमानत दे दी गई थी। जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने समानता के आधार पर आरोपी को जमानत देने के खिलाफ शिकायतकर्ता की याचिका पर यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि जब समानता के आधार पर जमानत की मांग की जाती है, तो अदालत को मामले में आरोपी की भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए। पीठ ने कहा कि समानता का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी अपराध के संबंध में किसी दूसरे आरोपी को जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत को अधिकार...