नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कथित अपराध में आरोपी की खास भूमिका पर विचार किए बगैर समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें आरोपी को समानता के आधार पर जमानत दे दी गई थी। जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि समानता के आधार पर आरोपी को जमानत देने के खिलाफ शिकायतकर्ता की याचिका पर यह फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि 'जब समानता के आधार पर जमानत की मांग किया जाता है, तो अदालत को मामले में आरोपी की भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए। पीठ ने कहा है कि समानता का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी अपराध के संबंध में किसी दूसरे आरोपी को जमानत दी गई थी। शीर्...