नई दिल्ली, जनवरी 12 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साइबर अपराध समाज की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। यह टिप्पणी राउज एवेन्यू अदालत ने ऑनलाइन ठगी के मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की। अदालत ने कहा कि जब आरोप सीधे साइबर अपराध से जुड़े हों, तो ऐसे मामलों में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से अदालत को बचना चाहिए। विशेष न्यायाधीश राजेश मलिक की अदालत अनिक जैन, अमरदीप शर्मा और अरिहंत जैन की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं में भी केस दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि जांच ...
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