नई दिल्ली, मई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, यौनकर्मियों आदि को रक्तदान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद द्वारा ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों, यौनकर्मियों आदि को रक्तदान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार से सवालिया लहजे में कहा कि 'क्या हम सभी ट्रांसजेंडरों को जोखिम भरा बताकर अप्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को कलंकित करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप (सरकार) जब तक कि कुछ चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर यह साबित नहीं करते कि ट्रांसजेंडरों और एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.