हेमलता कौशिक, दिसम्बर 29 -- KVS NVS Recruitment Exam : दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2025 में सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटीईटी ( केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ) आयोजित न किए जाने से जो शिक्षक उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में बैठने से चूक गए उन्हें एक-बार छूट दिए जाने के प्रश्न पर केवीएस को समयबद्ध निर्णय लेना होगा। न्यायमूर्ति नवीन चावला और मधु जैन की खंडपीठ ने अतुल शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। केवीएस भर्ती परीक्षा ( kendriya vidyalaya recruitment exam ) 10, 11 जनवरी को होना है। साथ ही हाईकोर्ट ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार...