नई दिल्ली, फरवरी 22 -- समय से पहले लोन बंद करने वाले ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बड़ा तोहफा देने वाला है। दरअसल, आरबीआई ने व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के बिजनेस लोन पर लगाए जाने वाले प्री-पेमेंट चार्ज को हटाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया, ''टियर-1 और टियर-2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयां व्यक्तियों और एमएसई कर्जदारों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के प्री-पेमेंट पर कोई शुल्क/जुर्माना नहीं लगाएंगे।'' हालांकि, मझोले उद्यमों के मामले में ये निर्देश प्रति कर्जदार 7.50 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीमा तक लागू होंगे। बता दें कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) की कुछ श्रेणियों को पर्सनल कर्जद...
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