नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दोषियों को सजा में छूट और समय से पहले रिहाई से जुड़ी नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर उठाया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि वे एक रजिस्टर तैयार करें और राज्यों की रिहाई नीति के पालन पर निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें। इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि राजधानी में सजा में छूट और समय से पूर्व रिहाई नीति की निगरानी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोषियों की रिहाई संबंधी मौजूदा नीति की विस्तृत ...