रांची, दिसम्बर 6 -- रांची, विशेष संवाददाता। ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को शनिवार को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना है। हाईकोर्ट ने उन्हें छह दिसंबर को दोपहर दो बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। इस मामले में बाद की तिथियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी विशेष अवसर पर अदालत चाहे, तो वे शारीरिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। ईडी समन मामले में निजी तौर पर हाजिर नहीं होने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को निष्पादित करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस संबंध में एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/...