नई दिल्ली, जनवरी 25 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पैसे मांगने गए व्यक्ति पर हथौड़े से हमला करने और बंधक बनाने के आरोप में संजय शर्मा को बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आरुशी परवाल ने कहा कि शिकायतकर्ता की गवाही के बिना अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। 30 अक्टूबर 2014 को हुई घटना में शिकायतकर्ता आरोपी के घर गया था, जहां हमला और जबरन रोकने का आरोप था। अदालत ने सभी परिस्थितियों को देखते हुए संजय शर्मा को आईपीसी की धारा 323 और 341 से बरी कर दिया।

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