नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शिक्षकों की नियुक्ति में नियमों के अनदेखी के आरोप में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल मनुभाई पंचोली की पीठ ने डॉ. धमेंद्र कुमार की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने बीएचयू के सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए एक चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी। पीठ ने हाल ही में पारित अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने के दौरान, अपीलकर्ता डॉ. धर्मेंद्र कुमार का चयन हो गया है और वह अभी बांदा यूनिवर्सिटी म...