गौरीगंज, फरवरी 6 -- अमेठी। सीवीओ डा. गोपाल कृष्ण शुक्ला ने बताया कि पशुपालकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण पशु औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की तर्ज पर जिले के सभी 13 ब्लाकों में पशु औषधि केन्द्र स्थापित किये जायेगें। जिससे पशुपालकों को पशुओं के उपचार हेतु दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि पशु औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवेदक को फार्मासिस्ट का नाम एवं उसका वैध पंजीकरण विवरण, दुकान हेतु न्यनूतम 120 वर्ग फुट स्थान का प्रमाण पत्र तथा ड्रग लाइसेन्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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