मुंगेर, नवम्बर 23 -- मुंगेर, निज संवाददाता। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जिला के सभी सरकारी व निजी स्वास्थ्य संस्थानों और दवा दुकानों का एचएफआर (हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन) होगा। सभी फार्मेसी दुकान, निजी क्लीनिक, पैथोलॉजी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसको लेकर ड्रग इंस्पैक्टर के कार्यालय कक्ष में दवा दुकानदारों की बैठक हुई। जिसमें ड्रग इंस्पैक्टर और आयुष्मान की जिला समन्वयक द्वारा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया और महत्व की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी पत्र के आलोक में सिविल सर्जन के आदेश पर ड्रग इंस्पैक्टर से दवा दुकानों की सूची के अनुरूप सभी दवा दुकानदारों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक द्वारा पत्र निर्गत किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक ज्य...