लखनऊ, मई 15 -- सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह की ओर से दी गई दलील, मामले की आज फिर होगी सुनवायी लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने का मामले में गुरुवार को सुनवायी हुयी। सुनवायी के दौरान दरगाह की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार को सालाना लगने वाले इस उर्स से कानून व्यवस्था को लेकर समस्या है लेकिन देवी पाटन और कुम्भ मेले से नहीं है। वहीं, न्यायालय ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ, बहराइच की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा ने दलील दी कि दरगाह पर लंबे ...