लखनऊ, अक्टूबर 30 -- हाईकोर्ट लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता और आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। न्यायालय ने कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में किसी आपात स्थिति की स्थिति में वेंटिलेटर की त्वरित उपलब्धता हेतु राज्य सरकार को ठोस तंत्र विकसित करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि राज्य सरकार यह जानकारी दे कि लखनऊ के प्राथमिक स्तर के अस्पतालों (सीएचसी एवं पीएचसी) में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो क्या वहां प्रशिक्षित कार्मिक तैनात हैं। मामले की अगली सुनवायी आठ दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने वी द पीपल संस्था की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका की सुन...