लखनऊ, अप्रैल 25 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ न्यायालय ने याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। न्यायालय ने उक्त हर्जाने की रकम छह सप्ताह में अभय सिंह को अदा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने रितेश कुमार सिंह की निर्वाचन याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने पाया कि याचिका अस्पष्ट है और याची यह भी बता पाने में असफल रहा है कि अभय सिंह द्वारा दाखिल हलफनामे में किस प्रकार की जानकारी छिपाई गई, जो चुनावी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हो। न्यायालय ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आवश्यक तथ्यों का स्पष्ट विवरण याचिका में नहीं दिया गया है। लिहाजा न्यायालय ने याचिका को पोषणीयता ...