लखनऊ, मई 29 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवायी करते हुए, यूपी रेग्युलेशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट, 1976 को समाप्त किए जाने पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवायी जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने मुदित शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याची का कहना है कि 1976 का उक्त अधिनियम बाकी सभी राज्यों में लागू है लेकिन वर्ष 2022 में प्रदेश में इसे समाप्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2022 में राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा देने के आधार पर समाप्त किया था।

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