लखनऊ, दिसम्बर 16 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। छह साल से बार-बार आदेश देने के बावजूद जवाबी हलफ़नामा न दाखिल करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर पर 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया हुआ है। उक्त आदेश को वापस लेने संबंधी प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज करते हुए, तीन दिनों में हर्जाने की रकम जमा करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है। मामले की अगली सुनवायी जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने नबी अली व अन्य की ओर से वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में एक अंत्योष्टि स्थल पर शेड लगाने की मांग की गई है। मामला बलरामपुर जनपद का है। न्यायालय ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार आदेश पारित करते हुए, जिलाधिकारी बलरामपुर को लघु प्रतिउत्तर शपथ पत्र द...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.