लखनऊ, अक्टूबर 30 -- लखनऊ,विधि संवाददाता। लूट व एससी/ एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में दोषी करार दी गयी ममता को एससी /एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ अदालत ने निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी को इस आशय से भेजी है कि यदि सरकार द्वारा दोषी ममता को कोई राहत राशि दी गई है तो उसको तत्काल वापस लिया जाना सुनिश्चित करें। अभियोजन पक्ष के अनुसार ममता ने विपक्षी गुट के किसान नेता अर्जुन, विनोद कुमार व केशन के विरुद्ध थाना माल मे लूट व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि ममता ने भाकियू (लोकतांत्रित गुट) के तहसील अध्यक्ष विष्णु पाल के कहने पर ये मुकदमा लिखवाया था। इससे पहले विष्णु पाल व अन्य के विरुद्ध विपक्षी गुट के किसान नेता...
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