लखनऊ, अक्टूबर 16 -- अयोध्या के चर्चित मामले हाईकोर्ट से मिली जमानत मोईद अहमद पर लगा है रेप का आरोप लखनऊ, विधि संवाददाता। पिछले वर्ष अयोध्या गैंगरेप के चर्चित मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को अभियुक्त सपा नेता मोईद अहमद उर्फ मोइद खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अभियुक्त की पहली जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने पारित किया। अभियुक्त की ओर से दलील दी गई थी कि उसे मामले में राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया गया है, वह 71 साल की उम्र का है और पीड़िता के बयानों तथा एफआईआर में घटना के सटीक तिथि व समय का उल्लेख नहीं है। यह भी दलील दी गई कि मामले में पीड़िता व उसकी मां की गवाही हो चुकी है लिहाजा गवाहों को प्रभावित करने का अब प्रश्न नहीं है। वहीं जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरो...