लखनऊ, सितम्बर 11 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में विधि के छात्रों की समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवायी हुई। न्यायालय ने याचिका में पक्षकार बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दो सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय को भी जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश सौरभ सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में बीसीआई द्वारा विश्वविद्यालय को 3 सितंबर 2025 को रातों-रात मान्यता प्रदान करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि 3 सितंबर के पूर्व विश्वविद्यालय के पास विधि शिक्षा की मान्यता न होने के बावजूद छात्रों का दाखिला लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।

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