गया, अक्टूबर 7 -- सभा-रैली और जुलूस के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति जिला निवार्चन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक हेलीकॉप्टर का प्रयोग करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी देंगे अनुमति - आचार संहिता गया जी, प्रधान संवाददाता किसी भी प्रकार की सभा, रैली और जुलूस के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दिलों के साथ बैठक में डीएम शशांक शुभंकर ने यह जानकारी दी। कहा कि बिना लिखित अनुमति के कहीं भी कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाए। निजी भवन पर यदि कहीं बैनर लगाना है तो उसके लिए मकान मालिक से लिखित अनुमति जरूर लें। राजनीतिक दल सभा या रैली में हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल अपने वाहन पर कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाए...