रामपुर, जुलाई 20 -- रामपुर। रामपुर नगर पालिका परिषद के 32 निर्वाचित सभासदों ने शनिवार को नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स में की गई वृद्धि को लेकर पालिका चैयरमेन और ईओ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से सभासदों ने अवगत कराया कि सितंबर 2024 में आयोजित बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से हाउस टैक्स एवं व्यापारिक कर बड़ा टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं किए जाने निर्णय लिया गया था कि। इसके बावजूद, शहर के नागरिकों पर 100 गुना तक की कर वृद्धि लागू कर दी गई है, जो कि न केवल परिषद के निर्णय के विपरीत है, बल्कि आम जनता-विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-पर एक असहनीय बोझ है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि यह टैक्स वृद्धि शासनादेश के तहत की गई है, तथा नगर पालिका स्तर पर इसे वापस लेना संभव नहीं है। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि ...
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