बस्ती, अगस्त 1 -- बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी एवं जय गोविंद सिंह ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि हर्रैया थानाक्षेत्र के मानपुर निवासी आशाराम यादव ने हर्रेया थाने में तहरीर दिया कि तीन फरवरी 2021 को उसका भतीजा अवनीश यादव घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसके दुकान के पास से अभय सिंह व राजू सिंह ग्राम हुड़रा कुँवर थाना-हरैया अपनी बाइक से जा रहे थे। वादी ने कहा कि इतनी तेज बाइक न चलाओ, इसी बात पर नाराज होकर अभय सिंह व राजू सिंह ने अवनीश पर सब्बल से हमला कर दिया। अवनीश को लादक...
		
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