नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने प्रस्तावित सबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार यह तय करने में विफल रही कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए वास्तव में कितनी न्यूनतम जमीन आवश्यक है। राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 2022 को चेरीवल्ली एस्टेट और उसके बाहर की 307 एकड़ जमीन समेत कुल 2,570 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। आयाना चैरिटेबल ट्रस्ट और इसकी ट्रस्टी डॉ. सिनी पन्नूस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून-2013 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण थी। अदालत ने 19 दिसंबर के आदेश में राज्य सरकार को जमीन की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकता के आकलन के लिए नई सोशल इम्पैक्ट...
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