अलीगढ़, मई 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सेंटर प्वाइंट के पास तीन साल पहले सफाईकर्मी की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को फैसला आ गया। एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा ने घटना को गैर-इरादतन हत्या माना और गोली मारने वाले गार्ड को दोषी माना और 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि मृतक के पिता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार ने बताया कि सराय हकीम निवासी लक्ष्मण ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि आठ जनवरी 2022 को सुबह आठ बजे उनका बेटा पुनीत रोजाना की तरह सिटी सेंटर मॉल पर काम करने गया था। आरोप था कि पुनीत अपने पैसे लेने के लिए मालिक के पास गया। इसी बात पर जातिसूचक गालियां दी गईं। मालिक के कहने पर मैनप...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.