प्रयागराज, जून 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान के संभल स्थित आवास में लगभग दो करोड़ के बिजली बिल बकाया भुगतान की मांग में जारी गत 15 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सपा सांसद से दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां जमा करने को कहा है। कोर्ट ने उनके ऐसा करने पर तत्काल प्रभाव से विद्युत कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता को तीन सप्ताह का समय इस मामले में जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए दिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख लगाई है। सपा सांसद के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची के घर का चार हजार 138 दिन पुराना असेसमें...