संभल, अगस्त 14 -- समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास के अवैध निर्माण प्रकरण में कोर्ट के आदेश के बाद 1.35 लाख रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसडीएम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की है। तय समय पर कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर चलाकर निर्माण गिराया जाएगा और खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह होगी। बीती 12 अगस्त को एसडीएम विकास चंद्र की अदालत ने करीब आठ माह की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए मकान के बाहर स्थित एक मीटर गहराई और 14.30 मीटर लंबाई, कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्र के निर्माण को अवैध करार देते हुए हटाने का आदेश दिया था। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। अदालत ने कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह आम न...