प्रयागराज, फरवरी 10 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। समाजवादी पार्टी की प्रतापपुर सीट से विधायक विजमा यादव और अन्य को डकैती के मुकदमे में मंगलवार को एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। विशेष न्यायाधीश योगेश ने कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों से आरोपितों पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है इसलिए दोष मुक्त किए जाने के योग्य है। अदालत ने आरोपितों के जमानतदारों को उनके दायित्व से भी मुक्त कर दिया। वर्ष 2010 में झूंसी निवासी अशोक यादव की पत्नी शशि ने अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि मुनीम यादव की नैनी जेल के बाहर हत्या हो गई थी। आरोपियों को शक था कि हत्या की घटना में अशोक यादव भी शामिल है। इसी को लेकर विजमा यादव सहित अन्य आरोपियों ने बदले की भावना से वादी के घर पर लूटप...