प्रयागराज, नवम्बर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की बीवी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे आपराधिक कार्यवाही और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई आरोप नहीं है कि पीड़ितों को याची ने बंधक बनाकर रखा था और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि याची ने उनकी कमाई को रोक रखा था या उनकी कमाई का उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए किया था। इसलिए प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 79 के तहत भी अपराध याची के खिलाफ नहीं बनता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में, न तो कोई सबूत है और न ही आरोप है कि याची ने पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया था और इसलिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध भी याची के खिलाफ नहीं...