लखनऊ, अप्रैल 6 -- वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सपा नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमय्या राना के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई में 10 लाख रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इतनी ही रकम की दो प्रतिभूति भी देने का आदेश हुआ है। यह कार्रवाई एसीपी कैसरबाग की कोर्ट से की गई है। कार्रवाई का विरोध जताते हुए सुमय्या राना ने कोर्ट में अपील करने की बात कही। उन्होंने बताया कि वह संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगी। उन्होंने बताया कि नोटिस चार अप्रैल को जारी किया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक उस दिन पास होना था। कैसरबाग पुलिस ने शुभम सिनेमा स्थित उनके आवास पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया था। चूंकि उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इसके बाद यह नोटिस रिसीव कराने के लिए शनिवार को पुलिस कर्मी फिर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.