नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित दो आपराधिक मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो मामले एक फर्जी पासपोर्ट रखने और दूसरा दो पैन कार्ड रखने के आरोपों से संबंधित है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान की अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने रामपुर की सांसद-विधायक अदालत को अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ लंबित दो मामलों में सुनवाई करने का निर्देश दिया था। अब्दुल्ला आजम खान को अंतरिम राहत देने के साथ ही, मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने ...