वरिष्ठ संवाददाता, सितम्बर 16 -- सपा के पूर्व विधायक और माफिया विजय मिश्र सहित दो अन्य के शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी प्रयागराज ने आपराधिक मामलों में लिप्त होने के कारण रद्द कर दिए हैं। पूर्व विधायक पर विभिन्न जिलों में 84 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें चार में उसे सजा भी हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस विभाग की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही नवाबगंज के सुभाष उपाध्याय व खीरी थाने के लल्लू राम के भी शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 12 सितंबर को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जानलेवा हमले, हत्या, हत्या की साजिश रचना, शस्त्र अधिनियम, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रंगदारी, रासुका, एससी-एसटी एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, खनन एवं खनिज अधिनियम, गैंग रेप, 7सीएलए एक्ट के कुल...