बिजनौर, फरवरी 18 -- एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 1 शांतनु त्यागी ने अदालत से गैर हाजिर चल रहे राशिद हुसैन एवं रफी सैफी के गैर ज़मानती वारंट जारी किए थे। दोनों आरोपियों ने अदालत में आत्म समर्पण कर जमानत पर रिहा करने की अर्जी दाखिल की। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी निरस्त करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। बिजनौर के गड़ी रसीदपुर निवासी छतर सिंह पुत्र सौनाथ सिंह ने 5 साल पहले अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था। जिसमें छतर सिंह ने आरोप लगाया कि वह 29 सितंबर 2020 को अपनी स्कूटी से बिजनौर से गंगोडा जट रिश्तेदारी में जा रहा था। उसकी स्कूटी पर लवी बैठा हुआ था। जैसे ही छतर सिंह ने कालिका मंदिर के निकट रेलवे फाटक पर किया तो पीछे से आ रही एक गाड़ी के चालक ने स्कूटी के सामने गाड़ी लगाकर स्कूटी रोक दी।गाड़ी में मौजूद ...